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व्यापारियों को जीएसटी से लाभ

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21/2022-केन्द्रीय कर- माह सितम्बर 2022 की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नितय तारीख का विस्तार करने के लिए। शुद्धिपत्र – अधिसूचना 20/2022- केन्द्रीय कर दिनांक 28.09.2022 का शुद्धिपत्र । 20/2022- केन्द्रीय कर - अधिसूचना 20/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.03.2018 को विखण्डित करने के लिए । 19/2022- केन्द्रीय कर – सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (दूसरा संशोधन, 2022) करने के लिए । केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 व 74 और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उचित अधिकारी के संबंध में परिपत्र अपलोड कर दिया गया है| ई-वे बिल नियम के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है ई-वे बिल वेबसाइट और संशोधित सीजीएसटी नियमों के बारे अधिसूचित करने के लिए अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं। विभिन्न विवरणियों के लिए विलंब शुल्क में हुई कटौति के संबंध में भी अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं। दिसंबर, 2017 का प्ररुप जीएसटीआर-3B भरने की आखिरी तारीख 22 जनवरी, 2018 तक के लिए बढ़ा दी गई है जीएसटी आईटीसी प्रपत्र 01 - सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत आईटीसी के दावे की घोषणा के लिए सुविधा, जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं को प्रदान की गई है। (कृपया सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 40(1) का संदर्भ लें।) जीएसटी अवधारणा व स्थिति एवं जीएसटी पर प्रस्तुति संबंधी नवीनीकृत संस्करण (केवल अंग्रेज़ी में) अपलोड किया जा चुका है। जीएसटी प्रपत्र GST REG 16 - नवीन करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करवाने के लिए आवेदन प्रपत्र , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है (सीजीएसटी व्यापारियों को जीएसटी से लाभ नियमावली 2017 का नियम 20, देखें)। अनिवासी करदाता द्वारा जीएसटीआर 5 प्रपत्र का सृजन और प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किए गए आईटीसी के विवरण, संशोधन, आपूर्ति आदि के विवरण देने के लिए , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है। आईटीसी प्रपत्र आईटीसी जीएसटी 02 - सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन , बिक्री, विलय, पृथकता , एकीकरण, किसी व्यवसाय के पट्टे या हस्तांतरण के मामले में आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा के लिए घोषणा, जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गयी है। (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 41 (1) का संदर्भ लें।) ट्रांजिशन प्रपत्र ऑफ़लाइन टूल जीएसटी TRAN 2 के लिए -TRAN 2 के लिए डेटा को भरने और अपलोड करने के लिए एक ऑफ़लाइन टूल अब जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के लिए उपलब्ध है। Tकरदाताओं को सभी रिटर्न में 0.1% की दर से व्यापारी निर्यातकों को की गई आपूर्ति का विवरण देने की सुविधा प्रदान की गई है। ICEGATE को डेटा भेजते समय डेटा की अस्वीकृति से बचने के लिए, जीएसटी 3 बी और जीएसटी 1 प्रपत्र की तालिका 6 ए के आंकड़ों के बीच असंतुलन होने के कारण, 100 रूपये तक के अंतर को स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर में एक बदलाव किया गया है, जबकि इन तालिकाओं में डेटा मान्य है। जीएसटीआर 1 प्रपत्र के ऑफ़लाइन उपयोग में संशोधन सारणी को भरते समय करदाताओं के समक्ष आने वाली समस्याएं निर्दिष्ट की गयी हैं। अधिसूचना सं 72/2017 - केंद्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर, के अनुसार (पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जिनका कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो ) जुलाई 2017 से नवंबर 2017 माह तक के लिए जीएसटीआर -1 प्रपत्र दायर करने की तारीख बदलकर 10 जनवरी 2018 कर दी गई है । 08-11-2017 के बाद जीएसटी ट्रान -1 भरने वाले करदाताओं के लिए ट्रान-1 संशोधित करने की सुविधा सक्षम कर दी गई है। वे करदाता जिन्होंने अपना प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 अब तक संशोधित नहीं किया वे भी इस सुविधा का फायदा उठा पाएँगे। अगर संशोधन के परिणामस्वरुप क्रेडिट ऋणात्मक हो जाएँ और उनके क्रेडिट बहीखाते में पर्याप्त शेषराशि नहीं हो तब भी करदाता संशोधित प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 फाइल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने क्रेडिट और नए क्रेडिट के बीच के फर्क की रकम उनकी देयता में जोड़ दी जाएगी। अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय प्राप्त करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध कर दी गई है। यह सुविधा जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद प्रतिदाय मेनू में इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त शेषराशि के प्रतिदाय विकल्प पर जाकर एक्सेस की जा सकती है। प्ररुप जीएसटीआर 3B को देर से भरने पर लगने वाले शुल्क को 50 रुपये कम कर दिया गया है। कृपया केंद्रीय कर-अधिसूचना सं. 64/2017 देखें (दिनांक 15 नवंबर, 2017) संशोधित आईजीएसटी नियम, 2017 (15/11/2017) शून्य-दर वाले प्रदायों के संदर्भ में दावे मैन्युअल रुप से फाइल करने और प्रतिदाय संसाधित करने के लिए जारी परिपत्र जीएसटी अधिवक्ता का लोकेशन जानने और उससे संपर्क karne/संपर्क तोड़ने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक नई सुविधा उपलब्ध है। जीएसटी अधिवक्ता को अपने डैशबोर्ड में करदाता को स्वीकार/अस्वीकार करने और सभी करदाता की सूची देखने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए gst.gov.in पर जाएँ

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Kaam Ki Baat: रेस्त्रां-होटल या दुकानदार को GST देने से पहले बिल पर यह डिक्लरेशन जरूर देख लें

GST Rules: जरूरी नहीं कि आपको हर जगह खरीददारी करने या किसी होटल-रेस्त्रां की सेवा लेने पर वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) चुकाना ही पड़ेगा. आप बिल पर कॉम्पोसिशन स्कीम स्टेटस जरूर देख लें.

By: ABP Live | Updated at : 20 Aug 2022 05:49 PM (IST)

ऐसी जगहों से शॉपिंग करने या सर्विस लेने पर आपको नहीं देना होगा GST

GST Composition Scheme: जैसे-जैसे वस्तु एवं सेवा कर का दर और दायरा (GST Rate Hike) बढ़ता जा रहा है, अब सुपरमार्केट के बिल से लेकर सिनेमा हॉल के टिकट तक पर हमें भारी-भरकम जीएसटी चुकाना पड़ रहा है. लेकिन यह बात सभी जागरुक ग्राहक को पता होनी चाहिए कि उन्हें हर जगह जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है. दरअसल, जिन व्यापारियों ने सरकार से जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले रखा है, वह अपने ग्राहकों से जीएसटी नहीं वसूल सकता.

जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है?

किसी भी वस्तु या सेवा लेने पर हमें न केवल उसकी कीमत दुकानदार को देनी होती है, बल्कि उस पर लगने वाला निर्धारित टैक्स भी सरकार को देना होता है. जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर (GST is Indirect Tax) है. यानी यह टैक्स हम सरकार को सीधे ना देकर व्यापारियों के माध्यम से सरकार को देते हैं. छोटे व्यापारियों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ दिया जाता है.

इस स्कीम से लाभान्वित व्यापारियों को केवल अपने वार्षिक टर्नोवर का 1 से 6 फीसदी हिस्सा ही जीएसटी के तौर पर सरकार को देना होता है. इसलिए जो भी दुकानदार या व्यापारी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, उन्हें ग्राहकों से जीएसटी वसूलने की न तो जरूरत है और न ही अनुमति.

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कैसे जानें, कोई व्यापारियों को जीएसटी से लाभ व्यापारी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले रहा है या नहीं?

  1. बिल देखें(Bill Of Supply): जो भी व्यापारी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से अपने बिल पर “composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies” लिखना होगा. अगर बिल (Bill Of Supply) पर यह चीज लिखी है तो वह व्यापारी आपसे जीएसटी नहीं मांग सकता.
  2. जीएसटी पोर्टल (GST Portal): अगर आपने कहीं पेमेंट की है और यह जानना चाहते हैं कि वह दुकानदार या व्यापारी स्कीम का लाभ ले रहा है या नहीं तो बिल पर लिखे कंपनी के नाम और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं-
  • स्टेप-1: जीएसटी के पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं और "Search Taxpayer" पर क्लिक करें.
  • स्टेप-2: इसके बाद "Search Composition Taxpayer" पर क्लिक करें और राज्य या जीएसटी नंबर के आधार पर उस व्यापारी का स्टेटस चेक करें.
  • स्टेप-3: अगर उसका नाम लिस्ट में है और उसने आपसे बिल में जीएसटी वसूला है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. आप जीएसटी ग्रिवांस रिड्रेसल कमिटी से पोर्टल https://bit.ly/3QTDTK5 के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं.
  1. श्रेणी और टर्नोवर (Turnover): नियम के मुताबिक, वैसे रेस्त्रां जहां शराब नहीं परोसी जाती या वो मैनुफैक्चरर, ट्रेडर और अन्य सेवा देने वाले व्यापारियों जिनका सालाना टर्नोवर 75 साल से डेढ़ करोड़ तक का है उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलता है. यानी वे आपसे जीएसटी नहीं वसूल सकते. हालांकि, आइसक्रीम, पान मसाला, गुटखा, ई-कॉमर्स और अंतर-राज्यीय व्यापार करने वालों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता.

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Published at : 20 Aug 2022 06:23 PM (IST) Tags: GST GST Return gst hike GST Composition Scheme हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Kaam-ki-baat News in Hindi

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21/2022-केन्द्रीय कर- माह सितम्बर 2022 की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नितय तारीख का विस्तार करने के लिए। शुद्धिपत्र – अधिसूचना 20/2022- केन्द्रीय कर दिनांक 28.09.2022 का शुद्धिपत्र । 20/2022- केन्द्रीय कर - अधिसूचना 20/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.03.2018 को विखण्डित करने के लिए । 19/2022- केन्द्रीय कर – सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (दूसरा संशोधन, 2022) करने के लिए । केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 व 74 और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उचित अधिकारी के संबंध में परिपत्र अपलोड कर दिया गया है| ई-वे बिल नियम के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है ई-वे बिल वेबसाइट और संशोधित सीजीएसटी नियमों के बारे अधिसूचित करने के लिए अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं। विभिन्न विवरणियों के लिए विलंब शुल्क में हुई कटौति के संबंध में भी अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं। दिसंबर, 2017 का प्ररुप जीएसटीआर-3B भरने की आखिरी तारीख 22 जनवरी, 2018 तक के लिए बढ़ा दी गई है जीएसटी आईटीसी प्रपत्र 01 - सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत आईटीसी के दावे की घोषणा के लिए सुविधा, जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं को प्रदान की गई है। (कृपया सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 40(1) का संदर्भ लें।) जीएसटी अवधारणा व स्थिति एवं जीएसटी पर प्रस्तुति संबंधी नवीनीकृत संस्करण (केवल अंग्रेज़ी में) अपलोड किया जा चुका है। जीएसटी प्रपत्र GST REG 16 - नवीन करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करवाने के लिए आवेदन प्रपत्र , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है (सीजीएसटी नियमावली 2017 का नियम 20, देखें)। अनिवासी करदाता द्वारा जीएसटीआर 5 प्रपत्र का सृजन और प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किए गए आईटीसी के विवरण, संशोधन, आपूर्ति आदि के विवरण देने के लिए , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है। आईटीसी प्रपत्र आईटीसी जीएसटी 02 - सीजीएसटी अधिनियम, व्यापारियों को जीएसटी से लाभ 2017 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन , बिक्री, विलय, पृथकता , एकीकरण, किसी व्यवसाय के पट्टे या हस्तांतरण के मामले में आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा के लिए घोषणा, जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गयी है। (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 41 (1) का संदर्भ लें।) ट्रांजिशन प्रपत्र ऑफ़लाइन टूल जीएसटी TRAN 2 के लिए -TRAN 2 के लिए डेटा को भरने और अपलोड करने के लिए एक ऑफ़लाइन टूल अब जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के लिए उपलब्ध है। Tकरदाताओं को सभी रिटर्न में 0.1% की दर से व्यापारी निर्यातकों को की गई आपूर्ति का विवरण देने की सुविधा प्रदान की व्यापारियों को जीएसटी से लाभ गई है। ICEGATE को डेटा भेजते समय डेटा की अस्वीकृति से बचने के लिए, जीएसटी 3 बी और जीएसटी 1 प्रपत्र की तालिका 6 ए के आंकड़ों के बीच असंतुलन होने के कारण, 100 रूपये तक के अंतर को स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर में एक बदलाव किया गया है, जबकि इन तालिकाओं में डेटा मान्य है। जीएसटीआर 1 प्रपत्र के ऑफ़लाइन उपयोग में संशोधन सारणी को भरते समय करदाताओं के समक्ष आने वाली समस्याएं निर्दिष्ट की गयी हैं। अधिसूचना सं 72/2017 - केंद्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर, के अनुसार (पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जिनका कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो ) जुलाई 2017 से नवंबर 2017 माह तक के लिए जीएसटीआर -1 प्रपत्र दायर करने की तारीख बदलकर 10 जनवरी 2018 कर दी गई है । 08-11-2017 के बाद जीएसटी ट्रान -1 भरने वाले करदाताओं के लिए ट्रान-1 संशोधित करने की सुविधा सक्षम कर दी गई है। वे करदाता जिन्होंने अपना प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 अब तक संशोधित नहीं किया वे भी इस सुविधा का फायदा उठा पाएँगे। अगर संशोधन के परिणामस्वरुप क्रेडिट ऋणात्मक हो जाएँ और उनके क्रेडिट बहीखाते में पर्याप्त शेषराशि नहीं हो तब भी करदाता संशोधित प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 फाइल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने क्रेडिट और नए क्रेडिट के बीच के फर्क की रकम उनकी देयता में जोड़ दी जाएगी। अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय प्राप्त करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध कर दी गई है। यह सुविधा जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद प्रतिदाय मेनू में इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त शेषराशि के प्रतिदाय विकल्प पर जाकर एक्सेस की जा सकती है। प्ररुप जीएसटीआर 3B को देर से भरने पर लगने वाले शुल्क को 50 रुपये कम कर दिया गया है। कृपया केंद्रीय कर-अधिसूचना सं. 64/2017 देखें (दिनांक 15 नवंबर, 2017) संशोधित आईजीएसटी नियम, 2017 (15/11/2017) शून्य-दर वाले प्रदायों के व्यापारियों को जीएसटी से लाभ संदर्भ में दावे मैन्युअल रुप से फाइल करने और प्रतिदाय संसाधित करने के लिए जारी परिपत्र जीएसटी अधिवक्ता का लोकेशन जानने और उससे संपर्क karne/संपर्क तोड़ने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक नई सुविधा उपलब्ध है। जीएसटी अधिवक्ता को अपने डैशबोर्ड में करदाता को स्वीकार/अस्वीकार करने और सभी करदाता की सूची देखने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए gst.gov.in पर जाएँ

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