नियमित चालू खाते

Fino Payment Bank Current Account
Current Account (चालू खाता) आमतौर पर व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा खोला जाता है नियमित चालू खाते ताकि उनके बैंकिंग लेनदेन को पूरा किया जा सके। इस प्रकार के खाते पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता, आम तौर पर, एक नियमित आधार पर भारी लेनदेन होने वाले व्यवसायी करंट अकाउंट का उपयोग करते हैं। हालाँकि, एक चालू खाते का उपयोग अन्य संस्थाओं के लिए भी किया जा सकता है।
Fino Payment Bank ने भी अपना चालू खाता अकाउंट का सर्विस लॉंच किया है, और इस सर्विस को प्रगति करंट अकाउंट नाम दिया गया है। यह आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।
फिनो पेमेंट्स बैंक का प्रगति चालू खाता एक आदर्श कम लागत वाला खाता है जिसे विशेष रूप से आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपको बैंक के चक्कर काटने से बचाएगा और आपका बहुमूल्य समय भी बचाएगा। फिनो पेमेंट बैंक एजेंट द्वारा सभी सेवाएं डोरस्टेप उपलब्ध कराई जाती है। प्रगति चालू खाता आपको कई सुविधाएँ प्रदान करता है, जो आपको कम लागत पर अपनी व्यावसायिक आय का प्रबंधन करने में मदद करेगा। न्यूनतम राशि 5000 रूपये से करंट अकाउंट खोला जा सकता है।
खाता किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत चालू खाते के नियमित चालू खाते रूप में या एकमात्र प्रोप्राइटर फर्म के रूप में खोला जा सकता है।
पात्रता: कोई भी निवासी भारतीय व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का हो।
EPFO Benefits For Employees : EPFO में मिलते है इतने लाभ, ऐसे देखे लाभों की सूची
EPFO Benefits For Employees : ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों के लिए कई पहल कर रहा है ! हाल ही में, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने एक समग्र रूप (फॉर्म 11) पेश किया जो नौकरी बदलते समय भविष्य निधि ( Provident Fund ) के स्वचालित हस्तांतरण की प्रक्रिया में मदद करेगा ! आमतौर पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मूल वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ ( EPFO ) में योगदान करते हैं ! एक कर्मचारी का 12 फीसदी योगदान ईपीएफ में जाता है ! जबकि नियोक्ता के कुल 12 फीसदी योगदान का 8.33 फीसदी ईपीएस या पेंशन ( Pension ) योजना में निवेश किया जाता है ! शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में निवेश किया जाता है !
EPFO Benefits For Employees
EPFO Benefits For Employees
कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) संचय पर ब्याज अर्जित करने में सक्षम है जो आयकर से मुक्त है ! वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि ईपीएफ ( EPF ) किटी लंबी अवधि की बचत के लिए होनी चाहिए न कि सेवानिवृत्ति से नियमित चालू खाते पहले किसी की निकासी के लिए ! आपका ईपीएफ खाता ( EPF Account ) 3 साल या 36 महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर भी ब्याज अर्जित करना जारी रखता है !
पिछले साल ईपीएफओ ( EPFO ) ने निष्क्रिय खातों पर ब्याज के भुगतान की अनुमति नहीं देने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया था ! वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि भले ही आपके पहले के पीएफ खाते ( PF Account ) पर ब्याज मिलता रहे, लेकिन जमा को चालू खाते में स्थानांतरित करना बेहतर है ! वर्तमान कर नियमों के तहत, संचित पीएफ शेष राशि की निकासी कर योग्य है ! यदि कर्मचारी ने नियोक्ता को पांच साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है !
इन शीर्ष Provident Fund लाभों को यहां देखें:
- आपके ईपीएफ खातों( EPF Account ) में जमा धन उन सदस्यों के लिए अधिक रिटर्न अर्जित करता है ! जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) में खाता है ! जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है !
- ईपीएफ ब्याज दर हर साल ईपीएफओ ( EPFO ) द्वारा घोषित की जाती है ! इस वित्तीय वर्ष के लिए यह 8.5 प्रतिशत है!
- यह बचत योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट प्रदान करती है !
- सरकार ने महामारी और बेरोजगारी को देखते हुए आंशिक निकासी की सुविधा दी है !
- यह योजना पेंशन योजना 1995 (EPS) के तहत आजीवन पेंशन योजना प्रदान करती है !
यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) का कोई सदस्य निधि में नियमित रूप से अंशदान करता रहा हो ! अतः दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सदस्य का परिवार बीमा योजना 1976 (ईडीएलआई) का लाभ उठा सकता है ! यह योजना सदस्य को उस राशि के लिए प्रदान करती है ! जो उनके अंतिम आहरित मासिक वेतन का नियमित चालू खाते 20 गुना है ! यह अधिकतम 6 लाख रुपये तक हो सकता है !
ईपीएफ योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
- 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते ( EPF Account ) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है !
- कानून के अनुसार, संगठनों के लिए ईपीएफ योजना ( EPF Scheme ) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है ! यदि उनके पास 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं !
- 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठन भी स्वैच्छिक आधार पर ईपीएफ योजना में शामिल हो सकते हैं !
- 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं; हालांकि, उन्हें सहायक पीएफ आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी !
- ईपीएफ योजना के प्रावधानों से पूरा भारत लाभान्वित हो सकता है !
Employees Provident Fund Organisation में जमा करें जीवन प्रमाण पत्र – कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने मौजूदा कोविड -19 महामारी में पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र जमा करने की भीड़ से बचने के लिए कई विकल्प पेश किए हैं ! जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) साल दर साल किया जा सकता है और पंजीकरण की तारीख से एक साल के लिए वैध होगा !
जिन पेंशनभोगियों को 2020 में पेंशन (EPF Account) भुगतान आदेश जारी किया गया है ! उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक JPP अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है ! जेपीपी पंजीकरण के लिए बैंक शाखाओं से नियमित चालू खाते भी संपर्क किया जा सकता है ! पेंशनभोगियों को अपने साथ पीपीओ नंबर, आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल फोन रखना चाहिए ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation)
EPFO Benefits For Employees : नियमित चालू खाते EPFO में मिलते है इतने लाभ, ऐसे देखे लाभों की सूची
EPFO Benefits For Employees : ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों के लिए कई पहल कर रहा है ! हाल ही में, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने एक समग्र रूप (फॉर्म 11) पेश किया जो नौकरी बदलते समय भविष्य निधि ( Provident Fund ) के स्वचालित हस्तांतरण की प्रक्रिया में मदद करेगा ! आमतौर पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मूल वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ ( EPFO ) में योगदान करते हैं ! एक कर्मचारी का 12 फीसदी योगदान ईपीएफ में जाता है ! जबकि नियोक्ता के कुल 12 फीसदी योगदान का 8.33 फीसदी ईपीएस या पेंशन ( Pension ) योजना में निवेश किया जाता है ! शेष 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में निवेश किया जाता है !
EPFO Benefits For Employees
EPFO Benefits For Employees
कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) संचय पर ब्याज अर्जित करने में सक्षम है जो आयकर से मुक्त है ! वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि ईपीएफ ( EPF ) किटी लंबी अवधि की बचत के लिए होनी चाहिए न कि सेवानिवृत्ति से पहले किसी की निकासी के लिए ! आपका ईपीएफ खाता ( EPF Account ) 3 साल या 36 महीने से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने पर भी ब्याज अर्जित करना जारी रखता है !
पिछले साल ईपीएफओ ( EPFO ) ने निष्क्रिय खातों पर ब्याज के भुगतान की अनुमति नहीं देने के अपने पहले के फैसले को वापस ले लिया था ! वित्तीय योजनाकारों का कहना है कि भले ही आपके पहले के पीएफ खाते ( PF Account ) पर ब्याज मिलता रहे, लेकिन जमा को चालू खाते में स्थानांतरित करना बेहतर है ! वर्तमान कर नियमों के तहत, संचित पीएफ शेष राशि की निकासी कर योग्य है ! यदि कर्मचारी ने नियोक्ता को पांच साल या उससे अधिक समय तक निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है !
इन शीर्ष Provident Fund लाभों को यहां देखें:
- आपके ईपीएफ खातों( EPF Account ) में जमा नियमित चालू खाते धन उन सदस्यों के लिए अधिक रिटर्न अर्जित करता है ! जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident नियमित चालू खाते Fund Organisation) में खाता है ! जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है !
- ईपीएफ ब्याज दर हर साल ईपीएफओ ( EPFO ) द्वारा घोषित की जाती है ! इस वित्तीय वर्ष के लिए यह 8.5 प्रतिशत है!
- यह बचत योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट प्रदान करती है !
- सरकार ने महामारी और बेरोजगारी को देखते हुए आंशिक निकासी की सुविधा दी है !
- यह योजना पेंशन योजना 1995 (EPS) के तहत आजीवन पेंशन योजना प्रदान करती है !
यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) का कोई सदस्य निधि में नियमित रूप से अंशदान करता रहा हो ! अतः दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सदस्य का परिवार बीमा योजना 1976 (ईडीएलआई) का लाभ उठा सकता है ! यह योजना सदस्य को उस राशि के लिए प्रदान करती है ! जो उनके अंतिम आहरित मासिक वेतन का 20 गुना है ! यह अधिकतम 6 लाख रुपये तक हो सकता है !
ईपीएफ योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:
- 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते ( EPF Account ) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है !
- कानून के अनुसार, संगठनों के लिए ईपीएफ योजना ( EPF Scheme ) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है ! यदि उनके पास 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं !
- 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठन भी स्वैच्छिक आधार पर ईपीएफ योजना में शामिल हो सकते हैं !
- 15,000 रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ खाते के लिए पंजीकरण कर सकते हैं; हालांकि, उन्हें सहायक पीएफ आयुक्त से मंजूरी लेनी होगी !
- ईपीएफ योजना के प्रावधानों से पूरा भारत लाभान्वित हो सकता है !
Employees Provident Fund Organisation में जमा करें जीवन प्रमाण पत्र – कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ लाभ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने मौजूदा कोविड -19 महामारी में पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र जमा करने की भीड़ से बचने के लिए कई विकल्प पेश किए हैं ! जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) साल दर साल किया जा सकता है और पंजीकरण की तारीख से एक साल के लिए वैध होगा !
जिन पेंशनभोगियों को 2020 में पेंशन (EPF Account) भुगतान आदेश जारी किया गया है ! उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक JPP अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है ! जेपीपी पंजीकरण के लिए बैंक शाखाओं से भी संपर्क किया जा सकता है ! पेंशनभोगियों को अपने साथ पीपीओ नंबर, आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल फोन रखना चाहिए ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation)